10 जुलाई को लोक अदालत में निपटाए जाएंगे 24 हज़ार ट्रैफिक चालान के मामले

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गुरुग्राम, 07 जुलाई। जिला में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली-पानी,श्रम विवाद सहित ट्रैफिक चालान के 24000 मामलों को निपटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही लोक अदालत में लोगों के विभिन्न अदालतों में लम्बित विवादों को निपटाने के लिए रखा जाएगा।

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम की सचिव श्रीमती ललिता पटवर्धन ने बताया कि 10 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में करीब 24000 चालान का भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने बताया प्राधिकरण के सूचीबद्ध अधिवक्ता राहुल भारद्वाज और सुनील शर्मा सहित पैरा लीगल वालंटियर्स, लोक अदालत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर इस बारे में सूचना प्रदान कर रहे है।उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करना है। उनके लिए लोक अदालत एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। लोक अदालत में मूल चालान से कम पैसे का भुगतान भी किया जा सकेगा।

श्रीमती पटवर्धन ने बताया 10 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत का आयोजन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजन गुप्ता की अध्यक्षता और ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री एस पी सिंह
के दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है।

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