कोविड को लेकर ज़िला प्रशासन सख्त : जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने अधिकारियों को दिए सख्ती करने के आदेश

Font Size

मास्क नहीं पहनने या दो गज की दूरी नियम की पालना नहीं करने वालों का होगा चालान

  • गुरुग्राम, 5 अप्रैल। ज़िला गुरुग्राम में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिये सोमवार को उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर की पालना सभी जगहों पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जिला में अब कहीं भी भीड़ यदि जमा होगी तो वह कोविड नियमों की पालना के साथ ही होगी अन्यथा नहीं होगी। जिला में कहीं भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसकी उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी की गई है।
  • उपायुक्त डॉ गर्ग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों की चेकिंग करें तथा मास्क नहीं पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी के नियम का पालन नहीं करने वालों के चालान करें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस प्रतिदिन कम से कम 1000 चालान करें और नगर निगम के अधिकारी भी अपने हर जोन में कम से कम 100 चालान अवश्य करें। सभी जगहों पर विशेषकर मार्केट और मॉल तथा बड़े अस्पतालों में, जहां कहीं भी भीड़ जमा होती है, वहां पर चेकिंग करें और ज्यादा से ज्यादा चालान करें। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की हिदायतो के अनुसार हर कार्यक्रम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात एसओपी की पालना सुनिश्चित करना जरूरी है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि नई हिदायत के अनुसार इनडोर हॉल में कुल क्षमता के 50% से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं किए जा सकते, जिस की अधिकतम सीमा 200 रखी गई है। इसी प्रकार, ओपन एरिया अर्थात खुले स्थानों में भी 500 से ज्यादा लोग एक समय पर एकत्रित नहीं हो सकते और दाह संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही जा सकते हैं। हॉल की क्षमता का निर्धारण शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी करेंगे।
  • डॉ गर्ग ने कहा कि इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिला में नियुक्त सभी प्रशासनिक अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला में नियुक्त सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में मैरिज पैलेस, फार्म हाउस तथा क्लब इत्यादि से उनके यहां होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर प्राप्त कर लें और फिर आकस्मिक तौर पर चेकिंग करें कि वहां पर कोविड प्रोटोकोल का पालन हो रहा है अथवा नहीं। कहीं भी कोताही पाए जाने पर दोषियों का चालान करें और मैरिज पैलेस या फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि मैरिज पैलेस, क्लब, फार्म हाउस इत्यादि कार्यक्रम आयोजन स्थलों के प्रबंधकों और मालिकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्यक्रमों की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में अवश्य देंगे।

  • उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कंटेनमेंट जोन के आदेशों को भी सख्ती से लागू करें। जिला में कहीं भी ढिलाई नजर नहीं आनी चाहिए। डॉ गर्ग ने स्कूलों की भी चेकिंग और मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि वहां पर एस ओ पी की पालना सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों को कोविड संकमण के प्रकोप से बचाया जा सके। उन्होंने संक्रमित व्यक्तियों की सैंपलिंग बढ़ाने और लोगों का टीकाकरण करने पर जोर दिया। साथ में सभी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

  • उपायुक्त ने बताया कि आज एक और आदेश जारी किया गया है जिसमें अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारियां दी गई है।
    बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि जिला में पॉजिटिविटी रेट 7.8 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों में हमने 3 लाख लोगों के टेस्ट किए हैं अर्थात हर महीने एक लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है।

  • बैठक में उपायुक्त डॉ गर्ग के अलावा अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार, नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री की सुशासन सहयोगी नियोनिका बसु, एसीपी उषा, सभी एसडीएम, नगर निगम के सभी संयुक्त आयुक्त सहित सभी एचसीएस अधिकारी गण उपस्थित हुए।

You cannot copy content of this page