मंत्रिमंडल ने अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी दी

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक,2019 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्‍यादेश, 2019 का स्‍थान लेगा।

अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 फरवरी में 21 तारीख को लागू अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा, अन्‍यथा संसद की बैठक फिर से होने के छह सप्‍ताह बाद यह अध्‍यादेश अस्तित्‍वहीन हो जाएगा।

प्रभाव :

यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किये जा रहे धन के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा। वर्तमान में अवैध जमा योजनाएं नियामक अंतरों का लाभ उठाते हुए तथा कठोर प्रशासनिक उपायों के अभाव में गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई से की गई बचत ठगी जा रही है।

पृष्‍ठभूमि :

अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2018 पर लोकसभा ने 13 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में विचार किया और इसे विचार-विमर्श के बाद में प्रस्‍तावित सरकारी संशोधनों के माध्‍यम से अनियंत्रित जमा पाबंदी विधेयक, 2019 के रूप में पारित किया। लेकिन इस पर राज्‍य सभा विचार नहीं कर सकी और विधेयक पारित नहीं हो सका, क्‍योंकि उसी दिन राज्‍य सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्‍थगित हो गई।

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