इंडियाबुल्स कम्पनी से 10 करोड़ की फिरौती मांगने वाला एक और आरोपी गिराफ्तार,फोन पर दी थी धमकी

Font Size

गुरुग्राम । इंडियाबुल्स कम्पनी पर झूठे आरोप व झूठी शिकायत देने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने वाले एक और शातिर आरोपी को थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिराफ्तार कर लिया। आरोपी ने फोन पर कम्पनी के अधिकारियों को कम्पनी का नाम व प्रतिष्ठा को मार्केट में बदनाम करके कम्पनी को करोड़ो का नुकसान करने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी थी।

मामले की खास बातें :

▪दिनाँक 04.06.2019 को थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम में पुलिस उपायुक्त पश्चिम, गुरुग्राम के कार्यालय एक शिकायत प्राप्त हुई।

▪उक्त शिकायत के माध्यम से इंडियाबुल्स कम्पनी के चीफ जरनल मैनेजर अशोक सहरावत ने बतलाया कि उन्हें कम्पनी के रिसेप्शन के माध्यम से फोन कॉल ट्रांसफर होकर आई और फोन पर बिना अपना नाम बताते हुए फोन करने वाले व्यक्ति ने कंपनी की विभिन्न प्रकार की शिकायतें और कमियां बताते हुए कहा कि तुम्हारी कंपनी के नाम व प्रतिष्ठा को मार्किट में बदनाम कर देगा, जिससे कंपनी को करोड़ो का नुकसान होगा। यदि तुम अपने कंपनी का नाम व प्रतिष्ठा को बचना चाहते हो तो वह कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत नही करेगा, किन्तु उसके बदले उन्हें उसको 10 करोड़ देने होंगे। ये 10 करोड़ भी दो भागों में करके 05-05 करोड़ करके देने होंगे। पहले 05 करोड़ रुपये जब कंपनी का सीनियर अधिकारी उसे मिलेगा तो वह उनकों कम्पनी के खिलाफ जो शिकायत है उसे दिखाएगा उस समय 05 करोड़ देने होंगे। उसके बाद वह विभिन्न सरकारी विभागों में कम्पनी के खिलाफ शिकायत देगा। इस शिकायत को सभी सरकारी विभागों से वापस लेने के समय कम्पनी को उसे फिर से 05 करोड़ देने होंगे।

▪उक्त शिकायत के मध्यम व जांच उपरान्त थाना उद्योग विहार में अभियोग संख्या 216 दिनाँक 04.06.2019 धारा 384, 464, 465, 506 IPC के तहत अंकित किया गया।

▪उक्त अभियोग में तत्परता कार्यवाही करते हुए थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उक्त अभियोग के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी *विकाश शेखर कार्यालय का पता 448-451, उद्योग विहार, फेस-V, गुरुग्राम को दिनाँक 07.06.2019 को काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था व माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।*

▪उक्त अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी के साथ उपरोक्त अभियोग की वारदात में शामिल एक अन्य साथी वकील आरोपी *राममणी पाण्डे पुत्र रामचंद्र पाण्डे निवासी 432-M, इंद्रापुरी कॉलोनी, इलाहबाद, हाल दिलशाद कॉलोनी, मीडिया कॉलोनी दिल्ली, उम्र 58 वर्ष* को कल दिनाँक 27.06.2019 को काबू किया गया।

▪उक्त आरोपी को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व आरोपी को आज दिनाँक 28.06.2019 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया।

▪उक्त आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह और उसका बेटा दोनों वकील है। कम्पनी के खिलाफ किसी व्यक्ति से फर्जी शिकायत करवाकर उस शिकायत को वापस लेने के लिए भारी रकम लेने की मांग करते है। *उनके खिलाफ इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने के सम्बन्ध में 04 अभियोग थाना सीमपुरी दिल्ली में अंकित है।*

▪ उक्त आरोपी पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर है और आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और उपरोक्त अभियोग की वारदात में शामिल अन्य साथी आरोपियों की भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

You cannot copy content of this page