चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संबंध में हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी लिपिकों व ग्रुप-डी कर्मचारियों हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के साथ-साथ हरियाणा सिविल सचिवालय में आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था लेकिन यह देखने में आया है कि नवनियुक्त कर्मचारियों जिनमें लिपिक, सेवादार-कम चौकीदार, हेल्पर, लाइनमैन व अन्य, ने आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अब तक स्वयं को पंजीकृत नहीं किया है.
इसलिए ऐसे सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है कि वे आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में स्वयं को तीन दिन के भीतर पंजीकृत करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई कर्मचारी स्वयं को इस प्रणाली में पंजीकृत नहीं करवाता है तो नियमों के अनुसार उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।