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चंडीगढ़, 10 मई- लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए हरियाणा में 12 मई को होने वाले मतदान के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए रविवार दिनांक 12 मई 2019 को ‘पेड हॉलिडे’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के तहत होगा।
उन्होंने बताया कि यह भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो हरियाणा के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत पेड अवकाश ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (पंजाब अधिनियम 15, 1958) धारा 10 की उपधारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत हरियाणा में 12 मई 2019 को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान यानि 10 मई शुक्रवार सांय 6 बजे से रविवार सांय 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।