छीनाझपटी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को 5 वर्ष कैद व 25 हजार रु जुर्माने की सजा

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गुरुग्राम । छीनाझपटी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को अदालत ने 5 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ऊक्त अभियुक्तों ने अगस्त 2017 में स्कूटी पर सवार 1 युवती के गले से सोने की चैन छीनने की वारदात को अंजाम दिया था ।

इज घटना 21 अगस्त 2017 को हुई थी। बरखा कंसल पत्नी अनुपम कंसल निवासी A-113-C, BLOCK A GALI NO 9 LAXMAN VIHAR PHASE-1 NEAR BAL BHARTI SCHOOL GURGRAM द्वारा थाना सैक्टर-9A, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बलताया कि 21 अगस्त 2017 को वह सैक्टर-5 से स्कूटी न. HR 26 CG 5839 पर अपने बेटे को स्कूल से लेकर समय करीब 1 बजे दोपहर जब रेलवे रोड लक्ष्मण विहार की तरफ आ रही थी तो पीछे से 2 बाईक सवार लडको ने इसके गले से पहनी हुई सोने की चेन जो 12 ग्राम की थी झपट कर रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गए।

उक्त शिकायत पर थाना सैक्टर-9A, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 154 दिनाँक 21.08.2017 धारा 379A IPC के तहत दर्ज किया गया।

पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में छीनाझपटी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोपियों में मिंटू पुत्र त्रिवेणी मेहतो निवासी गांव सकरी चाँदपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार, हाल निवासी नजफगढ़, दिल्ली और हिमांशु रिषि पुत्र वीरेंद्र रिषि निवासी मकान नम्बर 1211A, माता वाली गली नजफगढ़, दिल्ली हाल निवासी मकान नम्बर 303, देसु वाली गली, महिपालपुर, दिल्ली शामिल थे।

दोनों आरोपियों को 02 मई को अदालत, गुरुग्राम ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में उक्त मामले में जुटाए गए पुख्ता सबूत, बरामदगी व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 05-05 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । अदालत के आदेशानुसार उक्त आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज गया है ।

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