राजनीतिक दलों को 48 घंटे पूर्व जारी करने होंगे घोषणा पत्र

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राजनीतिक दलों को मैनिफेस्‍टो जारी करने के लिए समय सीमा तय

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र की समयसीमा तय की है। एकल और बहु दोनों चरणों के चुनावों के लिए घोषणापत्र निषेधात्मक अवधि के दौरान जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत निर्धारित है। यानि राजनीतिक दल 48 घंटे पहले घोषणा पत्र नहीं जारी कर सकते हैं।

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