हरियाणा में सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु अब 42 साल

Font Size
चंडीगढ़, 12 जून : हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी उपायुक्तों एवं उपमण्डल अधिकारियों (नागरिक) तथा बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को जारी एक पत्र में सरकार के इस निर्णय के अनुसार सभी विभागों को अपने संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सरकारी सेवा में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों को विभाग अपने स्तर पर अपने सेवा नियमों में शामिल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें सीएमएम, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

You cannot copy content of this page