हाई कोर्ट ने ब्राह्मणों व अन्य 3 सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर नौकरियाँ देने पर रोक हटाई

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हरियाणा सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा : सरकार को ज्वाइन कराने में कोई आपत्ति नहीं 

उच्च न्यायलय के रोक हटाने से क्लास 2 व 3 के पद के लिए चयनित 1369 उन युवाओं को मिलेगी नौकरी 

हरियाणा सरकार ने ब्राह्मणों को दिया तोहफा 

हाई कोर्ट ने ब्राह्मणों व अन्य 3 सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर नौकरियाँ देने पर रोक हटाई 2चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले कई महीनों से ब्राह्मणों व अन्य 3 सवर्ण जातियों को  आर्थिक आधार पर नौकरियाँ देने पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया. जस्टिस महेश ग्रोवर व जस्टिस राज शेखर अत्रि की बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे के बाद दिया गया. इससे 1369 उन युवाओं की अब हरियाणा में ज्वाइन कराया जा सकेगा जिनका सिलेक्शन इस आधार पे हुया था.

एडवोकेट बी पी गौड़ के अनुसार ब्राहमण एवं 3 सवर्ण जातियों के 1369 युवा उक्त रोक का शिकार बने हुए थे जिनका नौकरी में सिलेक्शन तो हो चुका था परंतु सरकार उच्च न्यायालय द्वारा रोक की वजह से ज्वाइन नही करा रही थी। 18 मई शुक्रवार को इस बाबत उच्च न्यायालय में सुनवाई थी. जस्टिस महेश ग्रोवर व जस्टिस राज शेखर अत्रि की अदालत में आज हरियाण सरकार ने एफिडेविट दायर साफ़ कर दिया कि सरकार को इन 1369 सलेक्टेड युवाओं को नौकरी जॉइन करने में कोई आपत्ति नही है.

सरकार के हलफनामे पर विचार करते हुए अदालत ने जॉइनिंग से रोक हटाने का निर्णय लिया. उल्लेखनीय है कि ब्राहमण एवं 3 सवर्ण जातियों के 1369 युवाओं का क्लास 2 व क्लास 3 के पद के लिए चयन किया गया गया था. समझा जाता है कि अदालत के इस निर्णय से अब इनकी नियुक्ति पर मंडरा रहे कानूनी बदल छट गए हैं.

बताया जाता है कि हरियाणा सरकार को इस मामले में अपनी अनापत्ति सम्बन्धी हलफनामा सौंपने के लिए हरियाणा डेयरी बोर्ड के चेयरमैन जी एल शर्मा ने अहम् भूमीला निभाई. चर्चा यह है कि श्री शरमा ने प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के सामने यह विषय उठाया और उन्हें इससे सरकार की ओर से हलफनामा दायर कराने का सुझाव दिया. राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम् इस मामले में सीएम ने अपनी सहमती दे दी और हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने इससे सम्बन्धी कानूनी अडचनों को दूर करने में विशेष भूमिका निभाई .हाई कोर्ट ने ब्राह्मणों व अन्य 3 सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर नौकरियाँ देने पर रोक हटाई 3

अदालत द्वारा रोक को हटाये जाने का आदेश पारित होते ही वहां मौजूद उम्मीदवारों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी. सभी उम्मीदवारों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का भी आभार जताया है.  उम्मीदवारों ने फूल माला पहना कर व मिठाई खिलाकर अदालत परिसर में हरियाणा डेयरी बोर्ड के चेयरमैन, जी एल शर्मा,  ब्राह्मण आरक्षण अभियान समिति के अध्यक्ष हरि राम दीक्षित, समिति के संरक्षक बेनी प्रसाद गौड अधिवक्ता, गुरुग्राम व समिति के महासचिव नरेश गौड़ रोहतक का स्वागत किया और इस कानूनी लड़ाई में सभी उम्मीदवारों का साथ देने के लिये उनका आभार जताया।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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