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सोनीपत नगर निगम के गावों को दो साल की छूट जबकि अन्य को एक साल की
सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक
चंडीगढ़, 26 फरवरी- हरियाणा के नगर निगमों में शामिल गांवों के रिहायशी मकान मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य के सोनीपत के नगर निगम के गांवों में दो वर्ष तथा अन्य निगमों के गांवों में एक वर्ष तक रिहायशी मकान मालिकों के सम्पत्ति कर अदा करने पर छूट प्रदान कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।
यह जानकारी देते हुए हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि इस सम्बंध में एक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नगर निगम, सोनीपत के गांवों में दो वर्ष तथा अन्य निगमों के गांवों में एक वर्ष तक रिहायशी मकान मालिकों के सम्पत्ति कर अदा करने पर छूट प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि बीते वर्ष नए निगम के तौर पर शामिल हुए सोनीपत में दो साल और अन्य नगर निगमों में एक साल तक निगम में जोड़े गए गांवो के उपभोक्ताओं को सम्पत्ति कर अदा करने में राहत प्रदान की गई थी। इस मंजूरी की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक खत्म हो रही है। अब सोनीपत नगर निगम गांवों में वर्ष 2020 तक तथा अन्य नगर निगमों में वर्ष 2019 तक यह राहत प्रदान की गई है।
श्रीमती कविता जैन ने बताया कि इस संबंध में शहरी क्षेत्र में पालिकाओं को अपग्रेड करने के दौरान उनमें शामिल किए गए गांवों के उपभोक्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें निगम में शामिल करने के उपरांत मूलभूत सुविधाएं देने से पहले ही सम्पत्ति कर वसूला जाना ठीक नहीं है, इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को तत्काल में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि निगम में शामिल हुए गांवों में मूलभूत ढांचा मजबूत करने के उदेश्य से गलियां, सामुदायिक भवन, पार्क, सार्वजनिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट स्थापित करने पर जोर दिया गया। अमु्रत योजना के तहत भी प्रदेश के 20 शहरों में पेयजलापूर्ति, सीवरेज, पर्यावरण, परिवहन समेत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम शुरू हुए हैं, जिसमें तीन शहरों के 750 करोड़ रूपए के काम शुरू हो चुके हैं, जबकि अन्य शहरों के एस्टीमेट तेजी से तैयार करवाए जा रहे हैं।