प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना निगरानी समिति का पुनर्गठन

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सरकार ने की अधिसूचना जारी 

मुख्य सचिव राज्य स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष होंगे

 
चंडीगढ़, 10 जनवरी- हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन व निगरानी के लिए गठित राज्य, जिला, खण्ड और ग्राम स्तर पर गठित क्रमश: राज्य स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति, जिला स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति, खण्ड एवं परियोजना स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति और ग्राम स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति का पुनर्गठन किया है।
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना के अनुसार हरियाणा के मुख्य सचिव राज्य स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति के सदस्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, आयोजना विभाग के प्रधान सचिव, संस्थागत वित्त विभाग/बैंकिंग के प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे तथा चेयरमैन के विवेक पर बुलाए जाने वाले सदस्य आमंत्रित सदस्य होंगे। इस समिति की बैठक तिमाही आधार पर होगी या इससे पूर्व चेयरमैन के विवेक पर, यदि आवश्यक हो।
समिति के कार्यों के किए गए उल्लेख में बताया गया है कि यह समिति इस योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा व निगरानी करेंगी तथा सलाह देगी। वे सम्बन्धित विभागों के बीच शामिल होकर तालमेल को सुदृढ़ करेगी और योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त, योजना प्रदर्शन का विश्लेषण कर सम्बन्धित जिलों का लक्षित प्रदर्शन का स्तर सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा, आयोजना, सामुदायिक जागरूकता और सचलता, ग्राम स्तर पर क्षमता निर्माण और निगरानी व फीडबैक के लिए राज्य, जिला और खण्ड/परियोजना स्तरीय कार्यालय को उत्तरदायी बनाया जाएगा।
उपायुक्त जिला स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में सिविल सर्जन, लीड बैंक के प्रबन्धक, जिला मुख्य डाकघर, जिला के सभी सीडीपीओ, जिला के सभी चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे तथा चेयरमैन के विवेक पर बुलाए जाने वाले सदस्य आमंत्रित सदस्य होंगे। इस समिति की बैठक द्विमासिक होगी। यह समिति योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की प्रभावी रूप से निगरानी करेगी और शिकायतों का निवारण करेगी।
उप-जिला मैजिस्ट्रेट/खण्ड विकास अधिकारी खण्ड एवं परियोजना स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष होंगे। खण्ड के सभी सुपरवाइजर/एएनएम इस समिति के सदस्य होंगे। खण्ड के डब्ल्यूसीडीपीओ/चिकित्सा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। चेयरमैन के विवेक पर बुलाए जाने वाले सदस्य आमंत्रित सदस्य होंगे। इस समिति की मासिक बैठक होगी। यह समिति योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की प्रभावी रूप से निगरानी करेगी और शिकायतों का निवारण करेगी।
ग्राम स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समिति, जो पंचायत की उप-समिति है। यह समिति महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों की निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना की समीक्षा करने के लिए इस समिति के सदस्यों में बैंक मैनेजर, डाकघर के इन्चार्ज शामिल होंगे। यह समिति योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की प्रभावी रूप से निगरानी करेगी और शिकायतों का निवारण करेगी।
राज्य स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में, जिला स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति का मुख्यालय जिला मुख्यालय पर, परियोजना स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति का मुख्यालय उप-जिला पर और ग्राम स्तरीय स्टीयरिंग एवं निगरानी समिति का मुख्यालय ग्राम स्तर पर होगा।

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