चंडीगढ़, 29 अक्तूबर: भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण-2018 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में पहली जनवरी, 2018 को या इससे पहले 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा या पहली जनवरी, 2018 को या इससे पहले 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवा जो मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे 31 अक्तूबर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अंकुर गुप्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में युवाओं के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का यह एक सुनहरी अवसर है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने आवेदनकर्ता की पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक भारत का नागरिक हो, पहली जनवरी, 2018 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होने आदि की शर्तें पूरी होनी चाहिएं।
अंकुर गुप्ता ने बताया कि आवेदन करने के लिए फार्म निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध हैं या इन फार्मों को वेबसाइट www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकता है। इन फार्मों को भरकर, फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, ये फार्म मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर भी जमा किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल वेबसाइट www.nvsp.in पर भी इन फार्मों को ऑनलाइन भरा जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के नाम अब तक दर्ज नहीं हुए हैं, ऐसे सभी पात्र मतदाता नये पंजीकरण के लिए फार्म-6, अप्रवासी भारतीयों के पंजीकरण हेतु फार्म-6क, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7, संशोधन के लिए फार्म-8 तथा अपना नाम उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में शिफ्ट करवाने के लिए फार्म-8क में आवेदन जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाता के रूप पंजीकृत होने सम्बंधी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।