पंचकूला, रोहतक,भिवानी, कैथल और अम्बाला के सभी शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे

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गुरुग्राम व फरीदाबाद जिले में शिक्षण संस्थान व कार्यालय खुले रहेंगे 

 

चंडीगढ़, 27 अगस्त : हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा, सिरसा के प्रमुख राम रहीम गुरमीत सिंह के मामले में 28 अगस्त को आने वाले अंतिम निर्णय के मद्देनजर सोमवार को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान जिनमे सभी स्कूल, कालेज शामिल हैं बंद रहेंगे। एक और विज्ञप्ति में हरियाणा के पंचकूला, रोहतक,भिवानी, कैथल और अम्बाला जिलों के सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान 28 अगस्त को बंद रखने की सूचना जारी की गयी है. दूसरी तरफ गुरुग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज स्पष्ट किया है कि गुरुग्राम ज़िला में स्थिति शांतिपूर्ण है  इसलिए सोमवार को गुरुग्राम ज़िला में सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल , कालेज आदि खुले रहेंगे और सरकारी व ग़ैर सरकारी संस्थानो के कार्यालय भी सामान्य दिनो की तरह लगेंगे । ज़िला में बस व मेट्रो सेवा भी सामान्य रहेंगी । इंटरनेट सेवा भी सामान्य तौर पर जारी रहेगी. फरीदाबाद में भीसभी शिक्षण संस्थान व कार्यालय खुले रहने के आदेश वहां के उपायुक्त ने जारी किया है. इससे फरीदाबाद व गुरुग्राम के लोगों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है

इस सम्बन्ध में जब अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गयी तो उनका फोन बंद मिला . 

रोहतक  के जिलाधीश  अतुल कुमार ने सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार, अम्बाला के जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने 28 अगस्त को जिला की सीमा में स्थित सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत सरकारी व निजी क्षेत्र के सभी स्कूल, कालेज, डिप्लोमा व डिग्री शिक्षण संस्थान, आईटीआई सहित सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रखें जाएंगे। उन्होंने आदेशों की सख्ती से पालना के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बहाल है लेकिन एहतियात के तौर पर 28 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 के आदेश 21 अगस्त से प्रभावी हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

इसी प्रकार, पंचकूला के जिलाधीश ने भी सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें।
कैथल की जिलाधीश श्रीमती सुनीता वर्मा ने 28 अगस्त को जिला के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कालेज व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बंद करने के आदेश दिए हैं।

भिवानी के जिलाधीश अंशज सिंह ने धारा 144 के तहत 28 अगस्त सोमवार को जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने आदेश जारी किए हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए 28 अगस्त को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज व आईटीआई आदि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिलाधीश ने जिला शिक्षा अधिकारी व सिविल सर्जन को इन ओदशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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