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कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली : एक तरफ पीएम नरेन्द्र मोदी भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठा कर रहें हैं जबी दूसरी तरफ इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में समझौते की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। यह याचिका वकील एमएल शर्मा कि ओर से दायर की गई है। हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने इस जल संधि सम्बन्धी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया है.
कहबर है कि प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका तय प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए आएगी। याचिका करता वकील इमेल शर्मा ने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए इसे असम्वैधानिक करार देने कि माँग की.