चंडीगढ़, 27 जुलाई ; हरियाणा सरकार ने अंग्रेजी भाषा के लैब-इंस्ट्रक्टर, जो वर्ष 2016-17 में राज्य के राजकीय कॉलेजों में विस्तार आधार पर थे तथा रिलीव हुए, को पुन:रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्चत्तर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन लैब-इंस्ट्रक्टर को वर्ष 2017-18 के दौरान पहले और दूसरे शैक्षिक सत्र के लिए पुन: लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अंग्रेजी भाषा के लैब-इंस्ट्रक्टर को अंग्रेजी भाषा लैब के लिए विस्तारित आधार पर पुन: राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्यों द्वारा रखा जाएगा जहां भाषा लैब पहले से ही स्थापित हैं। हालांकि, प्रिंसिपलों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इस कार्य के लिए कोई नया आवेदक नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में, अंग्रेजी का नियमित संकाय या अंग्रेजी का विस्तार लैक्वरर अंग्रेजी भाषा लैब की देखभाल करेगा और इसे नियमित रूप से फैकल्टी या एक्सटेंशन लैक्चरर के कार्यभार में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यभार की गणना करने के नियम अन्य प्रयोगशालाओं के समान ही होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंग्रेजी भाषा के लैब- इंस्ट्रक्टर को विस्तार आधार पर प्रति कक्षा 200 रुपये की दर या अधिकतमक 18,000 रुपये प्रतिमाह के अनुसार रखे। उन्होंने बताया कि इन लैब-इंस्ट्रक्टरों को केवल पहले और दूसरे सत्र के लिए ही रखा जाएगा और इनकी सेवाएं शैक्षणिक सत्र की अंतिम तिथि को समाप्त हो जाएंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि भाषा लैब-इंस्ट्रक्टरों की शैक्षणिक योग्यता एम.ए. इंग्लिश तथा कम से कम द्वित्तीय श्रेणी में होनी चाहिए तथा कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक को कम्प्यूटर के बेसिक का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए वे उसका टेस्ट लेंगे।