जाटों के 20 मार्च को दिल्ली कूच को लेकर गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट

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 ज़िले में धारा 144 लागू  

क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए एहतियाती क़दम 

गुरुग्राम :  ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के 20 मार्च को अपनी मांगो को लेकर दिल्ली कूच की संभावनाओं के चलते गुरुग्राम के जिलाधीश हरदीप सिंह ने कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में धारा-144 लागू कर दी है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। आज गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त हरदीप सिंह व गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की देर सांय संयुक्त बैठक भी ली गई जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रेक्टर ट्रालियों में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के सवार होकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, रेलवे लाईन के निकट 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे  होने पर प्रतिबंध होगा। सभी पैट्रोल पंपो के मालिकों को निर्देश दिये गए है कि वे पैट्रोल पंपो पर तेल भरवाने वाले ट्रैक्टर व ट्राली संचालकों के वाहनों मेे 10 लीटर से अधिक तेल(पैट्रोल व डीजल) ना डाले। इसके साथ ही पैट्रोल पंप संचालक चालक का नाम, वाहन का पंजीकरण नंबर, वाहन मे सवार व्यक्तियों की संख्या इत्यादि का इन्द्राज रजिस्टर में करे।
जिलाधीश ने जिला न्यायालय, ज्यूडीशियल अधिकारियों आवासों , राजनीतिक दलों के सांसद, विधायक के आवासो, सभी सरकारी अधिकारियों के आवासों व सरकारी रैस्ट हाऊस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टैंट व बैंबू मालिकों को आंदोलनकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे संबंधित उपमंडलाधीशों तथा जिलाधीश के अनुमति के बगैर उन्हें टैंट व बैंबू उपलब्ध ना करवाएं।
जिलाधीश ने जिला में 20 मार्च को शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 32 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था व धारा-144 की पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे जिस पर 15 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अलग से तैनात किए हैं जिनके साथ 15 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे। संबंधित पुलिस उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में लगाई गई ड्यूट्यिों के सुपरविजन अधिकारी होंगे।

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