झज्जर जिलाधीश ने लागू की जिले में धारा 144, हथियार लेकर चलने पर पाबंदी 

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शराब की दुकाने रहेंगी बंद व इंटरनेट सेवाएं भी रहेगी बाधित

झज्जर: सोनू धनखड़ :- जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ाण ने तुरंत प्रभाव से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में कहा कि गया है कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से 20 मार्च को संसद घेराव की  बात प्रशासन के संज्ञान में आई है। इस दौरान जिले में सरकारी व गैर-सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, जान-माल की हानि रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने  हेतू दिनांक 21 मार्च तक यह आदेश जारी किए गए हैं।   

       जारी के आदेशों के मुताबिक रेलवे ट्रैक व स्टेशन, राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों तथा संपर्क सड़कों के 500 मीटर के क्षेत्र में पांच अथवा पांच से अधिक लोगों के जमा होने तथा अग्रि शस्त्र,लाठी, बरछी, जेली एवं गंडासे सरीखे नुकीले हथियारों लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दी है। 

जिलाधीश ने सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों को रोकने के लिए जिले की सीमाओं  में मोबाइल फोन पर उपलब्ध होने वाली इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, एज व जीपीआरएस और बल्क एसएमएस सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है। यह सेवाएं फिलहाल 21 मार्च सुबह नौ बजे तक बंद करने का फैसला जनहित में लिया गया है। 

शराब की बिक्री पर रोक

     जिलाधीश ने कहा कि पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में सभी शराब की दुकानों को तुरंत प्रभाव से 21 मार्च को सुबह 9 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए है। उप कराधान एवं आयुक्त झज्जर को आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है। 

राष्ट्रीय व राज्य रााजमागों पर रखा जाएगा सुचारू यातायात

जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर यातायात को सुचारू व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से ट्रेक्टर ट्रोलियों में पांच या पांच से अधिक सवार होने पर पाबंदी लगा दी है। ट्रेक्टर ट्रोली में खाद्य प्रदार्थ, खाना पकाने वाला सामान या किसी भी प्रकार का हथियान जैसे लाठी, डंडे, तलवार, भरे हो उनको राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने पैट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रोली में 10 लीटर से ज्यादा तेल न डाले तथा उस ट्रेक्टर चालक का नाम, वाहन का पंजीकरण नंबर व वाहन में सवार व्यक्तियों की संख्या आदि का पूरा विवरण रजिस्टर में इंद्राज करेगा। खुले में जैसे डराम, कैन, जरिकन व बोतल या अन्य बर्तन में पैट्रोल व डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

जिलाधीश ने राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के आस पास टैंट लगाना भी वर्जित कर दिया गया है।  उन्होंने धर्मशालाओं, होटलों व रैस्टोरेंट के मालिकों से कहा है कि उनके प्रतिष्ठा मेें ठहरने वाले ग्राहकों का पहचान आईडी सहित पूरा विवरण रखा जाए। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपी के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

गांव में ठीकरी पैहरा लगाने के आदेश

जिलाधीश एवं उपायुक्त आरसी बिढ़ाण ने तुरंत प्रभाव से  जान माल की सुरक्षा के लिए झज्जर जिले के सभी गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की अपने-अपने गांवों में जान माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतु ठीकरी पहरा देने की ड्यूटी लगाई है ताकि किसी अप्रिय स्थिति को पैदा होने से रोका जा सके। 

जिलाधीश ने द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायत एक्ट 1994 की धारा 4 के तहत ग्राम पंचायतों की अपने अपने गांव में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा शुरू करने की जिम्मेवारी होगी। संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। जिलाधीश ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के तहत आरोपियों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

बहादुरगढ़ रोड झज्जर पर कुछ संगठनों द्वारा 29 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू करने की प्रशासन को सूचना मिली है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनहित में प्रशासन ने मोबाईल इंटरनैट सेवा तथा शराब की बिक्री पर पाबंदी लागू की है। उन्होंने कहा कि पांच किलोमीटर के दायरे में सभी शराब के ठेके अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। 

जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर प्रशासन नियमानुसार स त कार्यवाही अमल में लाएगा। आदेश लागू करवाने के लिए पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी कर किए गए है। उल्ललेखनीय है कि प्रस्तावित जाट आरक्षण प्रदर्शन को लेकर जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त आर.सी. बिढ़ाण ने जिले में शनिवार से ही धारा 144 लागू की हुई है। जारी के आदेश के मुताबिक रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों तथा संपर्क सड़कों के 500 मीटर के क्षेत्र तक पांच अथवा पांच से अधिक लोगों के जमा होने तथा अग्रि शस्त्र,लाठी, बरछी, जेली एवं गंडासे सरीखे नुकीले हथियारों पर पूरी तरह से पांबदी रहेगी।

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