दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144

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यूनुस अलवी 
 
मेवात :  उपायुक्त मनीराम शर्मा ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी की कक्षा 10वीं व 12वीं की वार्षिक की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सभी परीक्षा केंद्रों के पास 200 मीटर की परिधि में लोगों के आवागमन व फोटोस्टेट की दुकाने बंद रखने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए हैं। 
 
उन्होंने बताया कि कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा 07 मार्च से 25 मार्च 2017 तक  प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक तथा कक्षा 12वीं की वार्षिक परिक्षा 07 मार्च से 08 अप्रैल 2017 तक  आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 10 वीं की रिअपीयर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा आज 08 मार्च से शुरु हो कर 31 मार्च 2017 तक चलेगी। इसी प्रकार 12 वीं की परीक्षा दोपहर 02.30 बजे से सायं 05 बजे तथा प्रथम सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर रिअपीयर की परीक्षा 07 मार्च से 07 अप्रैल 2017 तक सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के दिनों में यह आदेश लागू रहेंगे।

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