विदेश में भी शराब पीयेंगे तो बिहार में नौकरी से बर्खास्त !

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नितीश सरकार का नया फरमान 

पटना : बिहार में तैनात कोई भी कर्मचारी एवं अधिकारी अब राज्य तो क्या देश के किसी अन्य राज्य या विदेश जाकर भी शराब नहीं पी सकेंगे. सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने राज्य शराबबंदी कानून में एक संशोधन को मंज़ूरी देकर इस प्रावधान को जोड़ दिया है. इस प्रावधान के तहत देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में शराब पीते हुए पाए जाने पर बिहार में तैनात नौकरशाहों, जजों एवं मजिस्ट्रेटों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी .

शराब बंदी को सख्ती से प्रभावी बनाने के लिए बिहार सरकार ने नए प्रावधान में सज़ा के तौर पर इन अधिकारियों के वेतन में कटौती करने साथ ही उन्हें  निलंबित तक करने जैसे नियम जोड़ दिए हैं. शराब पीने का आरोप सिद्ध होने पर ऐसे अधिकारी बर्खास्त भी किए जा सकेंगे. इस नए नियम को लागू करने के लिए अधिकारियों के लिए प्रदेश के सेवा नियमों में भी बदलाव किये गए हैं. उल्लेखनीय है कि बिहार में अब तक अधिकारियों पर सिर्फ ड्यूटी के दौरान शराब पीना प्रतिबंधित था.

बताया जाता है कि  न्यायिक अधिकारियों के लिए इससे पहले इस तरह का कोई नियम मौजूद नहीं था. यहाँ यह गौर करने वाली बात यह है कि शराबबंदी का यह नियम राज्य से बाहर डेपुटेशन पर तैनात अधिकारियों पर भी लागू होगा.

हालाँकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार राज्य से बाहर तैनात या मौजूद अधिकारियों पर आखिर कैसे नज़र रखगी. चर्चा है कि शराब पीने वाले किसी अधिकारी के खिलाफ तभी कार्रवाई होगी जब कोई उनके खिलाफ शिकायत करेगा.

सीएम नीतीश कुमार ने गत वर्ष अप्रैल माह में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.

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