सभी कंपनियों के वाहनों में लगेंगे जी पी एस

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 महिला सुरक्षा के मद्देनजर डी सी के सख्त आदेश 

गुरुग्राम : जिला में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर अब शहर के समस्त बीपीओ, कॉल सैंटरो, व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा कॉरपोरेट सैक्टरों के लिए कर्मचारियों को लाने व ले जाने के उपयोग में लाए जाने वाले सभी वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए उन्हें एक महीने का समय दिया गया है। इस संबंध में जिलाधीश हरदीप सिंह ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। 

आदेशों में कहा गया है कि गुडग़ांव बहुत सी विश्वस्तरीय आईटी फर्म, वित्तीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, कॉरपोरेट सैक्टर का हब बन गया है। इन संस्थानों में काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं और उनकी सुरक्षा निहायत ही जरूरी है। इन संस्थानो में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने कार्यालय में आने और वापिस घर जाने के लिए ज्यादातर संस्थान की पिक एंड ड्रोप सुविधा पर निर्भर हैं। जिसके लिए इन कंपनियों का कार रेंटल कंपनियों से टाई-अप होता है। उन्होंने कहा कि इन गाडिय़ो में जीपीएस सिस्टम ना होने की वज़ह से इन्हे ट्रैक करना मुश्किल होता है  व अप्रिय घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। 

महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के लिए समस्त बिजनेस संस्थानो को जिलाधीश द्वारा धारा 144 के तहत ये निर्देश जारी किए गए है कि वे अपनी महिलाकर्मियो को घर से कार्यालय लाने व वापिस छोडऩे के उपयोग में लाई जा रही गाडिय़ो में एक महीने के अंदर अंदर जीपीएस सिस्टम लगवाएं ताकि गाड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सके। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशो तक प्रभावी रहेंगे और आदेशो की अवहेलना करने वालो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिलाधीश हरदीप सिंह ने दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जिला के सभी गैस्ट हाऊस, पीजी, सैलेब्रेशन प्वाईंट्स, वाटिका तथा गार्डनों में समुचित लाईटिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करने की हिदायत दी हैं। यह कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पूरा करने के लिए कहा गया है।

आदेशों में श्री हरदीप सिंह ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा में कम से कम एक महीने का डाटा एकत्र करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सीसीटीवी कैमरे गैस्ट हाऊस, पीजी, शादी की रस्म के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थल जैसे सैलेब्रेशन प्वाईंट्स, वाटिका, गार्डन आदि में अंदर तथा इन्ट्री, एग्जिट प्वाईंट, पार्किंग, कॉमन एरिया आदि बाहर की जगहों पर लगाने अनिवार्य किए गए हैं। इन स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड भी तैनात होने चाहिएं, ताकि कोई भी आपराधिक घटना, चोरी आदि होने पर दोषी को सुरक्षा गार्ड द्वारा रंगे हाथों पकडऩे में मदद मिलेगी। यही नहीं, दोषियों को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से ढूंढा जा सकता है।  ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। 

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