गुडग़ांव (अशोक): छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरएस सैनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव सरहौल की गायत्री ने सैक्टर 18 थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वर्ष 2016 की 7 जून को वह बाईपास रोड से पैदल आ रही थी तो पीछे से आ रहे ऑटो चालक ने उससे मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।
शिकायतकर्ता का भाई उसकी प्रतिक्षा कर रहा था तो उसने ऑटो चालक को काबू कर लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान छतरपुर मध्यप्रदेश मूल के मनीष के रुप में हुई थी। पुलिस ने भादंस की धारा 379ए के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगा आरोप सिद्ध होना न पाते हुए अदालत ने उसे बरी कर दिया है।