Font Size
जयपुर, 5 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष सचिव श्रीमती शालिनी महर्षि ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन मामलों के तहत धन वसूली के प्रकरण, टेलीफोन, बिजली, व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणें को रखा जायेगा। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) धन वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के प्रकरण, वैवाहिक एवं भरण-पोषण के विवाद (तलाक को छोड़कर), घरेलू हिंसा के विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधित प्रकरण एवं अन्य सिविल प्रकरणों के अलावा दाण्डिक प्रकृति के शमनीय प्रकरण, दाण्डिक लघु प्रकृति के प्रकरणों को रखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रि-लिटिगेशन के लगभग 34 हजार एवं न्यायालयों में लंम्बित प्रकरणों में से लगभग 1 लाख 23 हजार प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। अर्थात लगभग 1 लाख 57 हजार प्रकरण सम्पूर्ण राज्य में चिन्हित किये गये है। लोक अदालत की विभिन्न बैंचें पक्षकारों में राजीनामा कराने का प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि पक्षकार संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर, ई-मेल, व्हाट्सएप, टेलीफोन द्वारा भी राजीनामा योग्य प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाने हेतु निवेदन कर सकते हैं। पक्षकार यदि 10 जुलाई को लोक अदालत बैंच के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा के माध्यम से प्रकरण निस्तारण का निवेदन करता है, तो उनमें राजीनामा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
उल्लेखनीय हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर पीठ में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन किया जा रहा है। जोधुपर व जयपुर, पीठ में तीन-तीन लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन की पालना करते हुए किया जाएगा।