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गुरुग्राम। पैक्ड कंपनी आइटम एमआरपी से अधिक नहीं बेचे जा सकते व आवश्यक वस्तुओं के रेट प्रशासन ने किये निर्धारित
- एमआरपी से अधिक अथवा निर्धारित दर से अधिक वसूली तो होगी कार्रवाई
- उपायुक्त बोले, नियमों की अवहेलना करने वालों की दें सूचना गुरुग्राम, 7 अप्रैल।
कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में आमजन को किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में व्यावधान नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा कालाबाजारी करने वालों पर पूरी मोनिटरिंग की जा रही है, वहीं आवश्यक वस्तुएं जैसे पैक्ड कंपनी आइटम एमआरपी से अधिक रेट पर नहीं बिकेंगे। साथ ही किरयाने का अन्य सामान, जो खुला बिकता है, उसके रेट खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।
उपायुक्त अमित खत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक ने बताया कि यदि कोई दुकानदार किरयाने की दुकान पर निर्धारित रेट से अधिक दर पर सामान बेचता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता उक्त दरों से अधिक दरें वसूले जाने के संबंध में विभाग के हेल्पलाइन नंबर -8375946643 पर शिकायत कर सकता है। खाद्य वस्तु का नाम निर्धारित रेट प्रति किलोग्राम, लीटर
हरी दाल – ₹100-110
चावल परमल – ₹ 28 – 32
चावल बासमती – ₹ 80 – 85
चना दाल – ₹ 60 – 65
चीनी – ₹ 35-40
लाल मिर्च – ₹ 200 – 230
हल्दी – ₹ 150 – 170
आटा- ₹ 26 – 28
जीरा- ₹ 210 – 230
रिफाइंड तेल- ₹ 100 – 105
नमक- ₹ 18 – 20
काला चना- ₹ 60 – 65
मैदा – ₹ 25 – 27
राजमा- ₹ 85-95
सरसों का तेल – ₹ 95 – 105
बेसन – ₹ 75-80
अरहर दाल – ₹ 100 – 110
मसूर दाल – ₹ 70 -75
मूंग दाल साबुत – ₹ 95-100
मूंग दाल धूली – ₹ 100-105
उड़द दाल धुली- ₹ 95-100