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मुजफ्फरनगर। पुरानी दुश्मनी को लेकर 17 वर्षीय एक दलित युवक की हत्या करने के मामले में एक विशेष अदालत ने एक गांव के पूर्व प्रधान समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार) अधिनियम अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश ने शनिवार को दिए गए आदेश में दोषियों से कहा कि वे जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दें। यह घटना 25 दिसंबर, 2002 में मुकंदपुर गांव में हुई थी। पुरानी दुश्मनी की वजह से एक दलित व्यक्ति की हत्या करके उसका शव फेंक दिया गया था।