जिला उपायुक्त ने चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आये नेताओं व कार्यकर्ताओं को जिला से बाहर जाने की हिदायत दी

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लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार समाप्त

गुरूग्राम । पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा प्रचार आज 10 मई को सांय 6.00 बजे से बन्द हो चुका है और उसके बाद प्रचार के लिए लोकसभा क्षेत्र के बाहर से आये व्यक्ति, जिनके गुडगांव लोकसभा क्षेत्र में वोट नहीं हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने चाहिए।

ऐसे आदेश गुडगांव लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा आज यहां जारी किये गये हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि लोकसभा आम चुनाव 12 मई को प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक होगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और 130 के तहत मतदान सम्पन्न होने के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बन्द होना चाहिए। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई भी जनसभा नहीं की जा सकती। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतन्त्र चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए ये नियम बनाये गये हैं। श्री खत्री ने कहा कि सभी सम्बन्धित को इन नियमों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गये नियमों का उल्लेख करते हए श्री खत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद लोकसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए लोकसभा क्षेत्र के बाहर से लाये गये नेता तथा पार्टी कार्यकर्ता जो इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे यहां नहीं रह सकते क्योंकि उनके रहने से स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव का माहौल बिगडने का संदेह रहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन या पुलिस को गुडगांव लोकसभा क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की आशंका से संदेहास्पद स्थिति में नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के राज्य स्तर के पदाधिकारी को इन आदेशों में छूट होगी लेकिन ऐसे पदाधिकारी को राज्य मुख्यालय पर अपने ठहरने के स्थान के बारे में अवगत कराना पड़ेगा और वह उस स्थान से अपने पार्टी कार्यालय के बीच आ जा सकता है।

उपायुक्त ने गुडगांव लोकसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों तथा चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग की इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना करने के निर्देश दिये हैं।

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