गुरुग्राम। हथियार के बल पर लूट व हत्या करने की कोशिश की वारदातों में वान्छित आरोपी को अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत द्वारा अद्घोषित आपराधी (पी.ओ.) भी घोषित किया गया था।
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन के अनुसार कल निरीक्षक सतेन्द्र रावल, प्रभारी अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से व अपनी कङी मेहनत व पुलिस प्रणाली का प्रयोग करते हुए हथियार के बल पर लूट व हत्या करने की कोशिश की वारदातों में वान्छित आरोपी को कोर्ट परिसर, सोहना से काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान सलीम पुत्र ईलाहीबक्श निवासी गाँव टांई, जिला नूह के रुप में हुई है।
उनके अनुसार उक्त आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में थाना शहर सोहना, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 202 , 20 जून 2018 को धारा 332, 353, 186, 307 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।इस मामले में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।
श्री बोकन ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ में पुलिस पर फायरिंग करने सहित कई संगीन वारदातों को अन्जाम देने का खुलासा किया है।
जिन वारदातों का खुलासा हुआ :
उक्त आरोपी द्वारा बादशाहपुर, गुरुग्राम से एक मोटरसाईकिल चोरी करके सोहना ले जा रहा था तो चुंगी नं. – 1, सोहना से पर नाका पर तैनात पुलिस टीम ने इसे रुकने को कहा तो आरोपी मोटरसाईकिल लेकर भागने लगा और मोटरसाईकिल फिसलने के कारण गिर गया और मोटरसाईकिल को वही छोङकर भागने लगा। भागते हुए आरोपी का पीछा जब पुलिस टीम ने किया तो आरोपी ने पूलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग गया। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 202 दिनांक 20.06.2018 धारा 332, 353, 186, 307 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम, थाना शहर सोहना, गुरुग्राम में अंकित किया गया।
*2. उक्त आरोपी ने वर्ष – 2013 में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे-8, खेङकी दौला टोल प्लाजा के पास से एक गाङी के चालक से पिस्तौल, चाकू, लोहे की रोङ के बल पर उससे नगदी, मोबाईल फोन, वैलेट आदि सामान छीनने की वारदात को अन्जाम दिया था। इस वारदात के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 430 दिनांक 20.10.2013 धारा 395, 397 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम, थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम में अंकित किया गया था।*
*3. थाना खेङकी दौला में अंकित अभियोग संख्या 430 दिनांक 20.10.2013 धारा 395, 397 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम में आरोपी को माननीय अदालत, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 27.08.2014 को अद्घोषित अपराधी घोषित किया हुआ था।*
उक्त आरोपी को अदालत द्वारा अद्घोषित आपराधी (पी.ओ.) घोषित किया गया था अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के खिलाफ थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 157 दिनांक 02.05.2019 धारा 174ए भा.द.स. भी अंकित किया गया व आरोपी की गिरफ्तारी अब इस मामले में भी की गई है।
उक्त आरोपी को आज अदालत के सम्मुख पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया। अभियोग अनुसंधानाधीन है।