गुरुग्राम। यादव होटल सिधरावली के मालिक व उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से गोली मारने की वारदात को अन्जाम देने की वारदात में शामिल सिधरावली गाँव के सरपंच को उसके बेटे सहित थाना बिलासपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया । पुलिस के अनुसार आपसी रन्जिस रखते हुए गाँव सिधरावली के वर्तमान सरपंच व उसके बेटे के कहने से दो युवकों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था ।
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि कल यानी 21 मार्च को थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में कन्ट्रोल रुम, गुरुग्राम से सूचना मिली थी कि हाईवे के पास गाँव सिधरावली में स्थित यादव होटल पर दो युवकों द्वारा गोली मारने की वारदात को अन्जाम दिया गया है ।
उक्त सूचना पर थाना बिलासपुर की टीम बिना किसी देरी के तुरन्त घटनास्थल पर पहूँच गई, जहाँ पहुंच कर ज्ञात हुआ कि यादव होटल के मालिक रामकिशोर व उसके बेटे सतेन्द्र को 02 लङकों द्वारा गोली मारी गई है। घायलों को ईलाज के लिए रोकलैण्ड हस्पताल, मानेसर भेजा गया ।
उक्त वारदात के सम्बन्ध में *थाना बिलासपुर की पुलिस टीम रोकलैण्ड हस्पताल पहुँच गई जहां पर शिकायतकर्ता/पीङित रामकिशोर द्वारा पुलिस को ब्यान किया गया कि दिनांक 15.03.2016 से दिनांक 16.03.2016 तक गाँव सिधरावली में लङकियों का क्रिकेट मैच करवाया गया था और लङकी खिलाङियों को शिकायतकर्ता/पीङित के होटल (यादव होटल सिधरावली) में ठहरने का इन्तजाम किया गया था, होटल में खिलाङियों के ठहरने का खर्चा सिधरावली गाँव के वर्तमान सरपंच औमप्रकाश द्वारा भुगतान किया जाना था किन्तु टूर्नामैन्ट खत्म होने के बाद सरपंच ने होटल का खर्चा/बिल 17000/- रुपए देने से इन्कार कर दिया व सरपंच व उसके लङके प्रीतम द्वारा धमकी दी गई कि तुम इस होटल में गलत काम करवाते हो और तुमने ये 17000/- रुपए माँगे तो इसका अन्जाम भुगतना पङेगा और दिनांक 21.03.2019 को सांय करीब 07.30 बजे जब शिकायतकर्ता व उसका बेटा सतेन्द्र उक्त यादव होटल पर मौजूद थे तो दो लङके आए जो सरपंच के लङके से साथी थे, जिन्होनें उन पर जान से मारने की नियत से गोलियां चलाई, गोलियां लगने के कारण उन्हे रोकलैण्ड हस्पताल, मानेसर में ईलाज हेतू दाखिल कराया गया है । होटल के उक्त 17000/- रुपयों के बिल को लेकर रंजिश रखते हुए वर्तमान सरपंच व उसके बेटे द्वारा इस वारदात को अन्जाम दिलवाया गया है ।
पीङित/यादव होटल के मालिक रामकिशोर पुत्र लोढाराम निवासी सिधरावली के उक्त ब्यानों पर थाना बिलासपुर की टीम ने दिनांक 21.03.2019 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 506, 120 बी व शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा 25 के तहत अभियोग नं. 116 अंकित किया गया ।
उक्त अभियोग में थाना बिलासपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आज उक्त अभियोग में 02 लङकों को गोली मारने की वारदात को अन्जाम देने के लिए भेजने वाले 02 आरोपियों को सिधरावली गाँव हाईवे के नजदीक से काबू करने में सफलता हासिल की है।
गियाफ्तार आरोपियों में औमप्रकाश पुत्र मातादीन निवासी गाँव सिधरावली, गुरुग्राम, उम्र 48 वर्ष (वर्तमान सरपंच गाँव सिधरावली) एवं प्रीतम पुत्र औमप्रकाश निवासी गाँव सिधरावली, जिला गुरुग्राम, उम्र 19 वर्ष शामिल हैं।
दोनों आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। अब तक की पूछताछ में ज्ञात हुआ कि प्रीतम उपरोक्त ने ही शूटरों को वाहन आदि मुहैया कराए थे तथा इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया था। दोनों शूटर इसी के दोस्त थे।
उक्त आरोपियों को कल अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा ।
पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान उक्त आरोपियों से गहनता से पूछताछ करके वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपियों को काबू कर वारदात में प्रयोग किए गए हथियार आदि बरामद किए जाएगें । पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी । मामले की जांच जारी है।