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चंडीगढ़, 20 नवंबर- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा-8बी में किए गए प्रावधान के अनुसार, नगर निगम के मेयर का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई, 2017 को जारी की गई अधिसूचना के अन्य निर्देश ज्यों के त्यों रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 मई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार नगर निगमों के सदस्य के लिए उम्मीदवारों के चुनाव लडऩे हेतु चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की थी।
सरकार द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश में मेयर का चुनाव संबंधित नगर निगम के सभी वार्डों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा।