गुरूग्राम, 15 सितम्बर। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने कहा कि अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण, निगम भूमि पर अवैध कब्जे, अनाधिकृत विज्ञापन सामग्री, पॉलीथीन तथा अव्यवस्थित मार्केट के मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी तथा नियमों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना और अन्य दंड प्रावधान अमल में लाए जाएंगे।
उक्त बात निगमायुक्त ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाएं तथा निगम भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाकर उसे तार फेंसिंग या चारदीवारी से सुरक्षित करें, ताकि दुबारा से जमीन पर कब्जा ना होने पाए। इसके अलावा, नगर निगम से बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लिए बिना होने वाले निर्माणों को रोकें तथा नियमानुसार उन्हें सील करके तोडऩे की कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने विज्ञापन शाखा के अधिकारियों से कहा कि वे शहर में अनाधिकृत रूप से लगी प्रचार सामग्री को हटाएं और संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना करें। इसके साथ ही पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों के चालान करें और उन्हें कहें कि वे पॉलीथीन की बजाए कपड़े या जूट के थैले या कागज के बैग का इस्तेमाल करें और अपने यहां आने वाले ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक करें। निगमायुक्त ने मार्केट प्रबंधन के लिए गठित टीमों को निर्देश दिए कि वे अव्यवस्थित रूप से लगी रेहड़ी-पटरी को व्यवस्थित करवाएं तथा इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो उसका सामान जब्त करके उस पर जुर्माना लगाएं।
निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने तथा अवैध कब्जे एवं विज्ञापन सामग्री हटाने में आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से ही वसूल करें। इसके साथ ही जो भी चालान किए जाते हैं, उनकी धनराशि की वसूली उसी महीने के भीतर करें।
बैठक में एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर वाईएस गुप्ता, संयुक्त निगमायुक्त रोहित यादव एवं रविन्द्र यादव, चीफ टाऊन प्लानर आरके सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
अवैध निर्माण व कब्जे बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे : निगमायुक्त
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