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चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा सरकार ने डयूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों के सम्बन्ध में एक बड़ा फैसला लेते हुए मृतक पुलिसकर्मी की विधवा और आश्रितों को दी जा रही विशेष अनुग्रह अनुदान राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है।
पुलिस महानिदेशक, बी.एस. संधू ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की जान और संपत्ति को बचाते हुए मारे गये पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को अब 20 लाख रुपये और उसकी माता और पिता को पांच-पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो माता-पिता का हिस्सा मृतक की विधवा या आश्रित को दिया जाएगा।
श्री संधू ने कहा कि इसी प्रकार, कर्तव्य निर्वाहन के दौरान अत्यंत गम्भीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी को 15 लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायल होने के मामले में 10 लाख रुपये और मामूली चोट के लिए पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
उन्होंने डयूटी के दौरान मृत्यु या गम्भीर रूप से घायलों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ाने के साथ-साथ अनेक कल्याणकारी फैसलों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया।
डीजीपी ने कहा कि इसके अतिरिक्त, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ हरियाणा पुलिस के समझौते के अनुसार प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी को दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये की राशि दी जा रही है।