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यूनुस अलवी
नूंह:आरक्षण आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए जिलाधीश मनीराम शर्मा ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जिले में कानून व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है और यह आरक्षण आंदोलन से संबंधित मामला समाप्त होने तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि इस दौरान जिले की शांति व्यवस्था बाधित हो सकती है और जिससे आम जन जीवन को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जिलाधीश ने ये आदेश पारित करने का निर्णय लिया है। आदेश के मुताबिक जिले में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित नही होगें।
सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति हाथ में किसी भी प्रकार का शस्त्र, घातक हथियार, चाकू, जेली, बन्दूक, तलवार तथा लाठी आदि लेकर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।जिलाधीश ने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों और कृपाणधारी सिखों पर ये आदेश लागू नही होगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्व ने सुरक्षा व्यवस्था या आम जन जीवन को बाधित करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ तुरन्त मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।