3 साल के लिए वैध रहेगा समझौता
8 हजार रुपए की वृद्धि होगी 3 सालों में, समझौते से उत्साहित हैं श्रमिक
गुडग़ांव (अशोक): खांडसा रोड़ स्थित हेमा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज श्रमिक यूनियन व कंपनी प्रबंधन के बीच गत देर सायं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12 (3) के तहत समझौता हो गया है, जिससे पूर्व में दिया गया सामुहिक मांग पत्र का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से हो गया है। श्रमिक संगठन एटक के जिला महासचिव कामरेड अनिल पंवार ने बताया कि गत वर्ष 20 सितंबर को कंपनी प्रबंधन को सामुहिक मांग पत्र दिया गया था। इ
सके बारे में श्रम विभाग को भी सूचित कर दिया गया था। दोनों पक्षों की आपस में कई बैठकें हुईं। अंत में दोनेां पक्षों में सहमति बन गई और वेतन समझौता हो गया। हेमा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज श्रमिक यूनियन के प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि यह समझौता गत वर्ष एक अक्टूबर से आगामी 3 वर्षों के लिए 30 सितंबर 2019 तक वैध रहेगा।
उन्होंने बताया कि वेतन में 8000 रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा जो राशि महंगाई भत्ते में दी जाएगी, वह सभी श्रमिकों को मिलेगी। उपस्थिति भत्ता 100 प्रतिशत उपस्थिति पर 700 रुपए, 90 प्रतिशत पर 600 रुपए, कन्यादान योजना में 6100 रुपए, सर्विस अवार्ड 2100 रुपए, 10 वर्ष पर 5100 रुपए, 15 वर्ष पर 6700 रुपए, शूज अलाउंस भी 1200 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। दीपावली उपहार 1500 रुपए मिलेगा। समझौते में यह प्रावधान भी रखा गया है कि कोई श्रमिक नौकरी छोडक़र जाता है या प्रमोशन होता है अथवा सेवानिवृत होता है और किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो स्थाई श्रमिक की भती की जाएगी।
श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए सभी स्थाई श्रमिक एक दिन का वेतन, अस्थाई श्रमिक 100 रुपए, स्टाफ कर्मचारी 200 रुपए एकत्रित करेंगे। एकत्रित की गई धनराशि के बराबर ही कंपनी प्रबंधन भी इतनी ही राशि मृतक के परिवार को देगी। समझौता वार्ता में श्रमिकों की ओर से सुरेंद्र, चंद्र हंस, कुलदीप, राजू चौहान, अनंत झा व नथूनी जबकि प्रबंधन की ओर से नगेंद्र राणा व धीरेंद्र श्रीवास्तव शामिल हुए। इस समझौते से श्रमिक काफी उत्साहित बताए जाते हैं।