कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में जीआरएपी के चरण-III को रद्द किया

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नई दिल्ली : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 318 रहा। दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट -सीएक्यूएम) की चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान – जीआरएपी) के अंतर्गत कार्यों के संचालन के लिए उप-समिति की आज बैठक हुई। क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान मौसम विभाग (आईएमडी)/ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मैट्रोलोजी (आईआईटीएम) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और तदनुसार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के स्तर पर 14.01.2024 से पहले से ही विद्यमान जीआरएपी के चरण-III के अंतर्गत निवारक / प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों पर उचित निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों की व्यापक समीक्षा करते हुए, उप-समिति ने निम्नानुसार पाया कि :

दिल्ली के एक्यूआई में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है और दोपहर 2:00 बजे यह 316 दर्ज किया गया है, जो कि जीआरएपी चरण (स्टेज) -III कार्रवाइयों (दिल्ली एक्यूआई 401-450) को लागू करने की सीमा से लगभग 85 एक्यूआई अंक नीचे है और स्टेज-III तक सभी चरणों के अंतर्गत निवार /शमनात्मक/ प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां चल रही हैं, अतः एक्यूआई सुधार जारी रहने की संभावना हैI आईएमडी/आईआईटीएम का पूर्वानुमान भी किसी महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत नहीं देता है और अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई में सुधार होने और ‘बहुत खराब’/’खराब’ श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

इसलिए, बड़ी संख्या में हितधारकों और जनता को प्रभावित करने वाले चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान – जीआरएपी)के चरण-III के अंतर्गत प्रतिबंधों की विघटनकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही दिल्ली के औसत एक्यूआई में महत्वपूर्ण सुधार पर विचार करते हुए और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा औसत हवा का संकेत नहीं देने वाले पूर्वानुमानों पर भी विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में जा रही है, जिसके लिए पूर्वानुमान उपलब्ध है, अतः जीआरएपी के अंतर्गत कार्यों के संचालन के लिए उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीआरएपी के चरण-III को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया। हालांकि, जीआरएपी के चरण- I से चरण- II के अंतर्गत कार्रवाई लागू रहेगी और पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित, निगरानी और समीक्षा की जाएगी और एजेंसियां कड़ी निगरानी रखेंगी और एक्यूआई स्तर के ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने के कारण जीआरएपी कार्रवाइयों के चरण-III के कार्यान्वयन को रोकने के लिए विशेष रूप से जीआरएपी के चरण- I और II के अंतर्गत उपायों को तेज करेंगी।

इसके अलावा, सी एंड डी परियोजना स्थलों और वे औद्योगिक इकाइयां जिन्हें विभिन्न वैधानिक निर्देशों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के कारण विशिष्ट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में आयोग से इस आशय के किसी विशिष्ट आदेश के बिना अपना परिचालन फिर से शुरू नहीं करेंगे।

चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान – जीआरएपी) के अंतर्गत कार्रवाइयों के संचालन के लिए सीएक्यूएम उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में क्रमशः 06.10.2023, 21.10.2023, 02.11.2023 और 05.11. 2023 को संशोधित जीआरएपी के चरण- I, चरण- II, चरण- III और चरण- IV के अंतर्गत कार्रवाई की थी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता की आवधिक समीक्षा और आईएमडी / आईआईटीएम द्वारा प्रदान किए गए पूर्वानुमान पर, उप-समिति ने क्रमशः 18.11.2023 और 28.11.2023 को जीआरएपी के चरण-IV और चरण-III के अंतर्गत कार्रवाई को रद्द कर दिया था। जीआरएपी के चरण-III के अंतर्गत आगे की कार्रवाई क्रमशः 22.12.2023 (01.01.2024 को रद्द) और 14.01.2024 को फिर से शुरू की गई।

आयोग फिर से जीआरएपी के चरण- I और II के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी एजेंसियों और नागरिकों/निवासियों से आग्रह करता है कि वे आवश्यकता को पूरा करने के लिए चरण-I और चरण-II के अंतर्गत जीआरएपी के प्रावधानों / चार्टर को सख्ती से लागू करें और एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III को फिर से लागू कर सकने के लिए उनका पालन भी करें।

उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और समय-समय पर दर्ज की गई वायु गुणवत्ता और इस आशय के लिए आईएमडी / आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमानों के आधार पर उचित निर्णय ले सकती है। जीआरएपी का संशोधित कार्यक्रम (शेड्यूल) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://caqm.nic.in/ के माध्यम से देखा जा सकता है।

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