पटना : बिहार सरकार के एक कद्दावर मंत्री को अपने फ्लैट से किरायेदार को हटाना खासा महंगा पड़ा है. पटना के बहादुरपुर कॉलोनी स्थित फ्लैट से किराएदार को मनमाने ढंग से हटाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा और उनके सहायक अरुण पाठक को नोटिस जारी किया है.
मुमताज अहमद मलिक की याचिका पर न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह ने सुनवाई करते हुए चौबीस घंटे के अंदर पीड़ित को फिर से फ्लैट दिलाने का निर्देश पटना के एसएसपी और एसडीओ पटना सिटी को दिया है.
साथ ही कोर्ट ने गलत और मनमाने ढंग से काम करने के लिए एसएचओ अगमकुआं के विरुद्ध जांच कर विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता मुमताज अहमद मलिक बिहार सरकार के मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता मदन मोहन झा के फ्लैट में किराएदार के रुप में रहते थे.
इस फ्लैट को बाद में मंत्री ने बेच दिया था जिसके बाद किरायेदार को प्रशासन ने जबरन निकाल दिया.