गुरूग्राम, 10 नवम्बर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत उल्लंघनकर्ताओं के चालान किए जा रहे हैं तथा वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम की पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के नोडल अधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि वीरवार को निगम क्षेत्र में जीआरएपी के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां करने वाले 8 व्यक्तियों के चालान करते हुए उन पर 58500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें तंदूर एवं कोयला भट्ठी के मामले में 3 व्यक्तियों पर 1500 रूपए, धूल उड़ाने संबंधी मामले में 1 व्यक्ति पर 25000 रूपए तथा बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखने के मामले में 4 व्यक्तियों पर 32000 रूपए के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 217 उल्लंघनकर्ताओं पर 2356000 रूपए का जुर्माना किया जा चुका है।
जीआरएपी के तहत ये गतिविधियां हैं प्रतिबंधित : नोडल अधिकारी श्री यादव ने बताया कि ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत कचरे को जलाने, तंदूर एवं कोयला भट्ठी का इस्तेमाल, मलबा फैंकने, धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां, निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियां, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखना तथा बिना ढक़े निर्माण सामग्री व मलबा परिवहन करना प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं।
वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्य : नगर निगम गुरूग्राम द्वारा धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों पर टैंकरों के माध्यम से पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से शोधित पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही सडक़ों की सफाई मैकेनिकल की जा रही है, ताकि धूल ना उड़े। नागरिकों को जीआरएपी के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी देने हेतु क्षेत्र में लगातार मुनादी करवाई जा रही है तथा होर्डिंग बैनर आदि लगाए गए हैं। उन्होंने गुरूग्राम के नागरिकों से अनुरोध किया कि वे वायु गुणवत्ता बनाए रखने में सहयोग करें तथा प्रतिबंधित गतिविधियां ना तो स्वयं करें और अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उसके बारे में जानकारी दें।