राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
चण्डीगढ़, 19 अक्तूबर : हरियाणा सरकार में विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी के रूप विभिन्न सेवानिवृत अधिकारियों को भी सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
इस संबंध में आज मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, सभी जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को एक पत्र जारी किया गया है ।
जारी किए गए पत्र के अनुसार अब सेवानिवृत जांच अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इंजीनियर-इन-चीफ व चीफ इंजीनियर, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं स्तर के डाक्टर, ज्यूडिशियल अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारी व अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी और निदेशक अभियोजन (जरनल) व निदेशक अभियोजन (स्पेशल), जांच अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हो सकेंगे ।
जारी पत्र के अनुसार ये सभी अधिकारी राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से नीचे के पद से सेवानिवृत नहीं होने चाहिए। हालांकि ये शर्त ज्यूडिशियल और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी।