एक जुलाई से कौन से प्लास्टिक यूज करने पर लगेंगे 500 से 25 हजार रु तक का जुर्माना ?

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एक जुलाई से मिलेगी सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात : डीसी
– डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा- जनभागीदारी से ही मिलेगी प्लास्टिक के प्रयोग से निजात, स्वच्छ बनेगा गुरुग्राम
– जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की सख्ती से पालना की जाए सुनिश्चित

  • गुरुग्राम, 29 जून। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आगामी एक जुलाई से जिला में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है और एक जुलाई से जिला में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से आगामी एक जुलाई से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत प्रभावी एक्शन प्लान के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है।

डीसी श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे में विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

नियमों की अवहेलना करने वालों के होंगे चालान : डीसी

डीसी ने बताया कि जिला में कोई व्यक्ति, पॉलिथीन का थोक विक्रेता, दुकानों पर, होटलों पर, रेहडिय़ों व फड़ी पर, सब्जी मंडी आदि में प्रयोग लाना वार्जित है। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा और प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक का किया प्रयोग तो 500 रुपए से लेकर 25 हजार तक जुर्माना :
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपए, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपए, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपए, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपए, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपए तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की कड़ाई एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलावासी सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना : डीसी
डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने हेतु 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा रही है। उन्होंने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मानव व जीव जगत के लिए हानिकारक है।

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