साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊसेज में रूकने वाले मेहमानों के रिकॉर्ड रखने के आदेश

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गुरुग्राम । जिलाधीश ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज आदि में रूकने वाले मेहमानों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के दिए आदेश

20 से 26 जनवरी तक रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही। गुरुग्राम 14 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्द्ेनज़र गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, हाऊस आनरर्स और अन्य कार्यालयों को अपने यहां आने वाले किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व मेहमानों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों में जिला में सार्वजनिक स्थानों पर लाइसैंसी हथियार धारकों को हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी लगायी गयी है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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