गुरुग्राम,01 नवंबर।रोजगार विभाग हरियाणा ने प्रत्येक वर्ष की भांति शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से नवम्बर महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक के पास गुरुग्राम जिले का रिहायशी प्रमाण – पत्र होना चाहिए।
आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही 01 नवम्बर 2021 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए व रिहायशी व कमर्शियल सम्पत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक ना हो अथवा कृषि भूमि 2 हैक्टेयर से अधिक ना हो ।
प्रवक्ता ने शिक्षा से संबंधित शर्तों की जानकारी देते हुए बताया प्रार्थी 12 वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षिय कोर्स पास होना चाहिए साथ ही वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षणर्थी अप्रैन्टिस ना हो । इसके अतिरिक्त बाहवीं, स्नातक व स्नातकोत्तर रेगुलर पास ( प्रार्थी केवल हरियाणा दिल्ली व चण्डीगढ में स्थित कॉलेज व स्कूल से पास हो ) प्रार्थी रोजगार विभाग , हरियाणा की सक्षम योजना -2016 के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता व मानदेय के लिए योग्य आवेदन विभाग की वैबसाईट www.hreyahs.gov.in पर ही पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विवाहित महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा ।