हरियाणा के 14 जिले में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री व उपयोग पर पूर्णतः रोक : आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

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सुभाष चौधरी

चंडीगढ़ /गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 14 जिले सहित अन्य प्रदूषित शहरों में सभी प्रकार के विस्फोटक पटाखे की बिक्री और खरीद व उपयोग पर पूर्णतया रोक लगा दी है। इस संबंध में हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन एवं प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से सभी संबंधित जिले के जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। 10 बिंदुओं वाले इस निर्देश में साफ कर दिया गया है कि ठंड के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के मद्दे नजर दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व और क्रिसमस त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इस पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। क्योंकि इस मौसम में खासकर बुजुर्ग, बच्चे एवं अन्य बीमार लोगों में श्वास की तकलीफ बढ़ने की प्रबल आशंका रहती है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसे अति आवश्यक बताया गया है।

मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि 14 जिले में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इनमें चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद ,झज्जर, , गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल है। प्रदेश के उन शहरों या क्षेत्रों में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा जिनमें पिछले वर्ष नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर औसतन खराब रहा था। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे शहर जिनमें प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति से नीचे रहा था उनमें केबल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति मिलेगी।

वायु प्रदूषण के स्तर को खतरे के निशान से नीचे रखने की दृष्टि से ग्रीन पटाखे के उपयोग की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। निर्देश के अनुसार ऐसे शहर या क्षेत्र जहां वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से नीचे रहा था उनमें दीपावली के दिन रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति रहेगी। जबकि गुरु पर्व और छठ पर्व पर भी यही समय सीमा लागू रहेगी ।छठ पर्व के दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी जबकि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 तक ग्रीन पटाखे उपयोग करने का निर्देश जारी किया गया है।

मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में इस बात का भी खुलासा किया है कि प्रतिबंधित शहर एवं क्षेत्रों की सूची हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से अलग से जारी की जो बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी तथा इसे आम नागरिक की जानकारी के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित भी कराया जाएगा।

 

जिन क्षेत्रों में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है उनमें सामुदायिक पटाखा बाजी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संबंधित विभाग एवं अधिकारी उक्त शहर में ऐसे स्थलों को चिन्हित करेंगे जहां पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। इससे आवासीय सेक्टरों या कालोनियों की गलियों में अनावश्यक तौर पर फटाके चलाने से वायु गुणवत्ता को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। यहां तक कि शादी समारोह में भी केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति दी गई है । साथ ही पटाखे की खरीद बिक्री केबल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने सभी प्रकार की ई-कॉमर्स वेबसाइट जिनमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बाजार व मिंत्रा जैसी सभी शामिल हैं को भी हरियाणा में पटाखे की बिक्री करने पर या ऑर्डर बुक करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मुख्य सचिव ने पोलूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अगले 14 दिनों के लिए एलुमिनियम, बेरियम और आयरन के उपयोग पर कड़ी नजर रखने को कहा है । क्योंकि इन्हीं तत्वों का सर्वाधिक उपयोग पटाखे के उत्पादन में किया जाता है जो वायु प्रदूषण को प्रतिशत बढ़ने पर खतरनाक स्थिति में पहुंचा देता है।

प्रदेश के सभी जिले के जिला उपायुक्तों को इस आदेश के अक्षरशः अमल कराने को कहा गया है। इसके लिए जिले में इंस्पेक्शन टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। कानून का उल्लंघन करने केवालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के लिए भी अधिकृत किया है। यह आदेश संबंधित जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जिसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करने पर बल दिया गया है। जबकि आवश्यकतानुसार मुनादी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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