आर्यन खान 28 दिनों की कैद के बाद जेल से आजाद हुआ

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आर्यन खान

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मुंबई : अभिनेता शाहरुख़ खान का बेटा आर्यन खान मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में 28 दिनों की कैद के बाद ऑर्थर रोड जेल से अंततः शनिवार को रिहा हो गया . उसकी रिहाई के लिए सभी जरूरी दस्तावेज शनिवार सुबह 5.30 बजे जेल की जमानत पेटी में डाले दिए गए थे .  सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद  बाद कुछ ही घंटों में आर्यन खान को जेल से रिहा कर दिया गया. उसे शुक्रवार को रिहा नहीं किया गया था क्योंकि ऑर्थर रोड जेल की पेटी में समय पर जमानत के कागज नहीं पहुँच पाए थे.   जेल की जमानत पेटी सुबह 5:30 बजे खुली और सभी कार्यवाही पूरी की गई .

 

बताया जाता है कि ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान की  जमानत के कागजात सुबह 5:30 बजे जेल की पेटी में जमा करा दिए गए. कुछ घंटों की जेल की जरूरी प्रक्रिया के बाद सुबह आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गये . ऑर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट ने शुक्रवार देर शाम को कहा था कि जमानत पेटी बंद हो चुकी है. सभी के लिए नियम एक समान हैं और कल ही कुछ संभव हो सकता है.

 

इस मामले में गुरुवार को आर्यन खान सहित दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को बांबे हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई थी. 1 लाख रुपये का बॉन्ड भी भरना था. अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन की जमानत दी. शुक्रवार को आर्यन खान के वकीलों ने सभी औपचारिकताएं पूरी की.

आर्यन खान को जमानत एक दर्जन से अधिक शर्तों के साथ दी गई है.

उसे अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा जबकि हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाकर हाजिरी देनी होगी. शर्तों के मुताबिक आर्यन को मुंबई छोड़ने की इजाजत नहीं हैं . जांच अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी. वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए उन्हें अदालत से इजाजत लेनी होगी. इस केस के संबंध में उन्हें मीडिया से बात करने कि भी अनुमति नहीं है. इस केस से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर सकता है.

सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा . अगर इस तरह की किसी गतिविधि में पाए गया तो एनसीबी के अधिकारी उनकी जमानत खारिज कराने के लिए अदालत जा सकते हैं.

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