गुरुग्राम 5 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ललिता पटवर्धन ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को गुरुग्राम जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली-पानी से सम्बन्धित, श्रम विवाद से सहित अन्य विवादों को निपटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसमें लोक अदालत में लोगों के विभिन्न अदालतों में लम्बित विवादों को निपटाने के लिए रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।
लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतोें के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि लोक अदालतों में लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय मिल जाता है। दोनों पक्षों की रजामंदी से फैसला लिया जाता है। इस कारण लोक अदालतें लोगों के समय और धन की बचत करने की दिशा में कारगर साबित हो रही है। इसके साथ- साथ समाज में भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलता है।