दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का सीबीआई को नोटिस

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गुरुग्राम  : वर्ष 2017 में एक निजी स्कूल की कक्षा दूसरी छात्र प्रिंस की स्कूल परिसर स्थित बाथरुम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्षा 11वीं के नाबालिग छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। तभी से वह बाल सुधार गृह में है। आरोपी भोलू समय-समय पर जमानत याचिका अपने परिजनों के माध्यम से जिला अदालत से लेकर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तक दायर करा चुका है, लेकिन किसी भी अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं की है। आरोपी भोलू करनाल के ऑब्जर्वेशन होम से रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसके साथ में जो अन्य साथी कैदी रह रहे हैं, वे
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

यह मांग उसने सर्वोच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका में की है। गत दिवस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपी की याचिका पर सीबीआई को आगामी एक जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बताया जाता है कि आरोपी ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के 28 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना था कि उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी की खतरनाक स्थिति के बावजूद याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं की है, जिससे याचिकाकर्ता के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। आरोपी करीब साढ़े 3 वर्ष बाल सुधार गृह व ऑब्जर्वेशन होम में बिता चुका है। ऑब्जर्वेशन होम के 200 कैदियों में से 25 कोरोना संक्रमित हैं। अधिवक्ताओं ने यह दलील भी दी कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है और इसका सीधा असर बच्चों और किशोरों पर पडऩे की आशंका व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि सीबीआई इस मामले में वर्ष 2018 की 5 फरवरी को अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है।

इस सनसनीखेज घटना को लेकर गुडग़ांव में ही नहीं, अपितु देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी काफी गूंज सुनाई दी थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच गुडग़ांव पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सीबीआई जांच में उसे क्लीनचिट दे दी गई थी और 11वीं के छात्र भोलू को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसने खुलासा किया था कि परीक्षा स्थगित करने व प्रस्तावित अभिभावक-शिक्षक बैठक रद्द कराने के मकसद से मासूम छात्र की हत्या की थी।

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