कोकोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने जारी किये नए निर्देश
-गुरुग्राम ज़िला में धारा 144 लागू की गई, ज़िला में बिना अनुमति के 4 या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई
-गुरुग्राम ज़िला में सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-
- सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन –
गुरुग्राम, 25 अप्रैल-हरियाणा सरकार के आदेशों पर अमल करते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी तत्काल प्रभाव से ज़िला में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने आदेश जारी किये हैं। उन्होंने पूरे गुरु ग्राम जिला में धारा 144 लागू करते हुए जब तक विशेष अनुमति ना हो, जिला में एहतियात के तौर पर कहीं भी 4 या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं अथवा वस्तुओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों, संस्थानों में कार्यरत कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों को छूट दी गई है।
- गुरुग्राम जिला में सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय 3 मई तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-
इन आदेशो के अनुसार गुरुग्राम जिला की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही अपने कार्यालय संचालित करेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, शाम 06:00 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी रहेंगें।
-सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन-
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के संशोधन के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और गुरुग्राम जिला में अन्य सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी जैसे कि सोशल डिस्टनसिंग मानदंड, फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, हाथों की सफाई और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान इत्यादि शामिल है।
इसी तरह, इनडोर स्थानों में, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, जिसमें अधिकतम 30 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। इसमें सभी सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / बार / होटल / क्लब / जिम शामिल होंगे। इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय / विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो कुर्सियों / बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज में कवर किए गए क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखते हुए होगी। ऐसे ही, खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजक जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत कार्यालय पुलिस सहित संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़ / यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्यक्रम करने की सलाह दी गई है।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।