डिप्टी म्यनिसिपल कमिशनर ने किराए पर वैंडिंग कार्ट देने व लेने वालों को दो दिन में कार्ट खाली करने के दिए निर्देश

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वैंडिंग कार्ट को किराए पर लेना व देना या दूसरे के नाम स्थानांतरित करना है नियम विरुद्ध

ऐसे स्ट्रीट वैंडरों के खिलाफ नियम के तहत की जाएगी कार्रवाई

गुरुग्राम, 5 अप्रैल। नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव ने सोमवार को सैक्टर-56 के विभिन्न स्थानों पर स्थित वैंडिंग जोन के स्ट्रीट वैंडरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निगम कार्यालय में बुलाया। उन्होंने सभी स्ट्रीट वैंडरों से बातचीत की।


उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार वैंडिंग कार्ट को ना तो दूसरे के नाम से स्थानांतरित किया जा सकता है और ना ही उसे किराए पर दूसरे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। सर्वे एवं जांच के दौरान पाया गया है कि कुछ लोगों ने वैंडिंग कार्ट दूसरों को किराए पर दी हुई है या दूसरे के नाम से स्थानांतरित की हुई है। इस प्रकार की प्रक्रिया कानूनी रूप से गलत है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति दूसरे से वैंडिंग कार्ट किराए पर लेकर वैंडिंग का कार्य कर रहे हैं, वे 7 अप्रेल की शाम तक कार्ट खाली कर दें। इसके अलावा, जिन लोगों ने वैंडिंग कार्ट किराए पर दूसरे व्यक्ति को दी हुई है, वो कार्ट को सरेंडर करें। अगर निर्धारित तिथि तक ऐसा नहीं किया जाता है, तो नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनका सामान जब्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार कार्ट पर तंदूर व भट्ठी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने तंदूर व भट्ठी भी वहां से हटा लिए जाएं। उन्होंने कहा कि ये आदेश नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में स्थित सभी वैंडिंग जोन में लागू हैं।

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