कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस हत्या के मामले में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

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अब 17 को याचिका पर होगी सुनवाई
गुरुग्राम, 15 मार्च :
जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले के आरोपी भोलू की
जमानत पर सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई होनी निश्चित थी, लेकिन किन्ही अपरिहार्य कारणों से इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले के आरोपित भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी 17 मार्च की तारीख निश्चित कर दी है।

आरोपित भोलू के अधिवक्ता ने अदालत में भोलू की जमानत याचिका दायर की हुई है। बचाव पक्ष का कहना है कि जब इस मामले में तथ्यों
के साथ छेड़छाड़ के आरोपित 4 पुलिस अधिकारियों की जांच सही दिशा में थी तो फिर भोलू किस आधार पर आरोपित है। बचाव पक्ष ने यह दलील प्रदेश सरकार द्वारा चारों पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला न चलाए जाने की अनुमति न देने से उपजी परिस्थितियों में दी है। इसलिए उसकी जमानत याचिका दायर की गई है।

उधर प्रिंस के अधिवक्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों की जांच को न्यायिक प्रक्रिया में कमी माना है, न कि जांच सही
दिशा में चल रही थी। जमानत याचिका पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढऩे वाले छात्र प्रिंस की स्कूल परिसर में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

गुडग़ांव पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया था। जब इस मामले की जांच पीडि़त पक्ष के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंपी तो सीबीआई ने अपनी जांच में पुलिस की पूरी थ्योरी को ही बदल डाला था और बस कंडक्टर अशोक को निर्दोष करार देते हुए स्कूल के ही 11वीं के छात्र भोलू को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था।

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