अपर्णा आश्रम सोसायटी की जमीन घोटाला मामले में खरीददार पहुंचे हाईकोर्ट , डीसी द्वारा रजिस्ट्री निरस्त करने को दी चुनौती

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-डीसी के आदेशों के बाद भी रजिस्ट्री किए जाने पर उठ रहे सवाल


गुरुग्राम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरू धीरेंद्र ब्रह्मचारी की सोसायटी की बेशकीमती जमीन को बेचने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस जमीन के खरीददार रेडोक्स ट्रेडेक्स प्रा. लि. एंड अदर्स ने जिला प्रशासन द्वारा निरस्त की गई रजिस्ट्री की कार्यवाही को गलत बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में मानव आवाज संस्था ने अब इस केस में हाईकोर्ट में जाने की तैयारी तो कर ही ली है, साथ ही कहा है कि जांच अधिकारी मंडलायुक्त राजीव रंजन उन्हें जांच में शामिल करें।  


ऑफलाइन रजिस्ट्री करने को लेकर सवालों के घेरे में आए जिला उपायुक्त ने आनन-फानन में रजिस्ट्री को निरस्त करने के आदेश तो जारी किए, इसके बावजूद भी रजिस्ट्री करके नायब तहसीलदार ने आदेशों की धज्जियां उड़ाई। इस मामले में जिला उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी और नायब तहसीलदार समेत जमीन बेचने व खरीदने वाले की मिलीभगत होने का शक पैदा हो रहा है।

मानव आवाज के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने तथ्यों के आधार पर कहा है कि तत्कालीन जिला उपायुक्त अमित खत्री ने ऑफलाइन रजिस्ट्री करने के 16 दिसम्बर 2020 को आदेश जारी किए थे। इसके लिए रजिस्ट्रार की ओर से सब रजिस्ट्रार वजीराबाद को पत्र क्रमांक 3009/दिनांक 16.12.2020 को लिखा था। जिसमें कहा था कि प्रार्थी अपर्णा आश्रम सोसायटी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य/निदेशक केएस पठानिया के प्रार्थना पत्र के अनुसार मैन्युअल कनविंस/सेल डीड पंजीकृत कराने को पत्र मिला है। इसलिए इस कार्य की अनुमति दी जाती है। साथ ही कहा गया था कि सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री पंजीकृत करते समय मलकियत की जांच करना अवश्य सुनिश्चित करे तथा नियमानुसार रजिस्ट्री पंजीकृत करे। 27 दिसम्बर 2020 को जिला उपायुक्त की ओर से सब-रजिस्ट्रार तहसील वजीराबाद को प्रेषित पत्र नंबर-109/सीएएमपी में कहा गया है कि 24 दिसम्बर 2020 को जो डीड नंबर-6065 रजिस्ट्री की गई थी, उसे रद्द किया जाए। इसे रद्द करने के कारण भी पत्र में दिए गए हैं। जिसमें जिला उपायुक्त ने कहा है कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी कम दी गई है। साथ ही कहा है कि इस रजिस्ट्री को करने से पूर्व जिला अटॉर्नी से भी राय ली जानी चाहिए थी। इसके अलावा जमीन के मालिकों के बारे में भी जानकारी ली जानी थी। जो कि ऐसा नहीं किया गया। खरीददार रेडोक्स ट्रेडेक्स प्रा. लि. एंड अदर्स की ओर से जिला उपायुक्त द्वारा रद्द की गई रजिस्ट्री को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में अब अगली तारीख 15 फरवरी 2021 है।


16 दिसम्बर 2016 को अदालत ने दिए थे ये आदेश

योग गुरू धीरेंद्र ब्रह्मचारी की अपर्णा आश्रम सोसायटी की जमीन को लेकर गुरुग्राम में सिविल जज (जूनियर डिविजन) मोहिनी की ओर से अपने आदेशों में कहा गया था कि अपर्णा आश्रम सोसायटी की इस जमीन में केएस पठानिया किसी तरह का हस्तक्षेप  ना करें। ना ही यहां किसी तरह का नया निर्माण किया जाए और ना ही कोई और पेशकश करें। उस समय केएस पठारिया ने इस जमीन को बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की अनुमति मांगी थी। जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था।


मानव आवाज संस्था जांच का हिस्सा बनने को तैयार


मानव आवाज संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने कहा है कि वे मंडलायुक्त को भी पत्र लिखकर अपर्णा आश्रम सोसायटी की जमीन के मामले में जांच का हिस्सा बनने का अनुरोध करेेंगे। अभय जैन के मुताबिक 24 एकड़ जमीन को मात्र 55 करोड़ में बेचने के मामले में कोई एक नहीं बल्कि जिला उपायुक्त, जमीन के क्रेता, विक्रेता व सोसायटी के सदस्यों ने भ्रष्टाचार किए जाने की पूरी संभावना है। इसलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है।

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