लॉक डाउन- 3 में क्या है छूट और क्या है प्रतिबंधित ?

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नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाया तो गया लेकिन इस बार रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अपेक्षाकृत अधिक छूट देने की घोषणा की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पहले की तरह सभी जगह  लागू रहेगी। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।  वर्तमान परिस्थिति के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा है। साप्ताहिक समीक्षा के आधार पर संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव किया जाता रहेगा।

रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में बड़ी राहत दी गई है।

17 मई तक सभी जगह लागू रहने वाले प्रतिबंध

लॉकडाउन में पूरे देश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं ।

आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है।

रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे।

स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे।

धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित।

पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गो और 10 साल से कम उम्र के बच्चे ,गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को घर से निकलने की अनुमति नहीं।

इनको सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं।

रेड जोन में सीमित सेवाएं चलेंगी।

ग्रीन और आरेंज जोन में केंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को भी खोलने की अनुमति।

ग्रीन जोन में मॉल्स भी खोलने की इजाजत।

 इस लॉक डाउन के लिए जारी गाइड लाइन में रेड, आरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग छूट दी गई है।

शहरी और ग्रामीण इलाके में छूट में अंतर रखा गया है।

अब रेड जोन वाले जिले में भी कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिविधियों संचालित करने अनुमति होगी।

रेड जोन और उसमें लगा प्रतिबंध :

रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं ।

सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे

यहां बसें भी नहीं चलेंगी। 

निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति मिलेगी।

कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे।

दोपहिया वाहन में केवल चालक को ही आने-जाने की अनुमति।
 
एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन)और ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स) के साथ-साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई।

जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने की इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चैन के साथ ही आइटी हाडवेयर की इकाइयों को भी चलाने की अनुमति। 

मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ काम करने की अनुमति। 

प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आइटी सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की अनुमति। 

शहरी रेड जोन के लिए प्रावधन :

कंस्ट्रक्शन जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी को अनुमति होगी,  बाहर से मजदूर लाकर कराने की अनुमति नहीं। 

मॉल और बाजार बंद रहेंगे, कालोनी, रिहाइशी और अलग-थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति। इनमें जरूरी और गैर-जरूरी का अंतर नहीं  होगा।

 ई-कामर्स को केवल पहले की तरह जरूरी सामान सप्लाई करने की ही अनुमति होगी,  गैर-जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। 

सभी निजी आफिस को खोलने की 33 फीसदी स्टाफ के साथ अनुमति। बाकि स्टाफ घर से काम करेगा। 

सभी सरकारी विभाग खुलेंगे जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकि स्टाफ में केवल 33 फीसदी को अनुमति। 

रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआइसी, कस्टम, एफसीआइ एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट। 

ग्रामीण इलाके के रेड जोन में छूट 

रेड जोन वाले जिले के ग्रामीण इलाके के कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी। इनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईट-भट्टा शामिल हैं।

सभी दुकानें और मॉल खुलेंगे और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं। 

बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशिल गतिविधियों चलाने की अनुमति।

आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गो और बच्चे के विशेष आश्रमों को काम करने की छूट।

कूरियर और पोस्टल सेवाओं की भी अनुमति।

ओरेंज जोन : रेड जोन में दी गई सभी अनुमति लागू रहेगी।

ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी आरेंज में चलाने की छूट। केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। 

यहां दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत  है, जो रेड जोन में नहीं है। 

कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी।

 बसों को यहां चलने की अनुमति नहीं।

ग्रीन जोन :

ग्रीन जोन के अंदर जिन लोगों को क्‍वारंटाइन में रखा जाएगा उन्‍हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाजत नहीं ।

ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 

सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की छूट होगी। 

यहां 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति। बस ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी। 

माल समेत सभी तरह की दुकाने खुलेंगी- ई- कामर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी होगी

ग्रीन जोन की शर्त  :

गृहमंत्रालय की ओर से लॉकडाउन-तीन के लिए गाइडलाइंस जारी करने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रीन जोन की शर्त को बदल दिया।

पहले उन जिलों को ग्रीन जोन में माना जाता था, जिनमें पिछले 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया हो। लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।

कंटेनमेंट एरिया :

अब देश में कुल 319 जिले ग्रीन जोन में और केवल 130 जिले ही रेड जोन में हैं। बाकि बचे 284 जिले आरेंज जोन में हैं। 

लॉक डाउन- 3 में क्या है छूट और क्या है प्रतिबंधित ? 2

कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया । प्रशासन किसी मोहल्ले, थाना या निगम के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है।

ग्रामीण इलाके में यह कम-से-कम पूरा गांव और अधिक-से-अधिक एक ब्लॉक तक हो सकता है।

कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप का मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।

रेलवे सेवा :

छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आदि को स्‍पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति होगी। आज छह स्‍पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्‍यों के अनुरोध पर एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है लेकिन सामान्‍य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी।

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