– शाम 7:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक कंबाइन मशीन चलाने पर भी पाबंदी
फरीदाबाद। जिलाधीश एवं उपायुक्त अतुल कुमार ने तुरंत प्रभाव से समस्त फरीदाबाद जिला में फसल अवशेषों तथा पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए इन आदेशों में जिलाधीश द्वारा शाम 7:00 बजे के बाद से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन मशीन चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
आदेशों में कहा गया है कि फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों तथा पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि तथा जीवन को खतरे की संभावना रहती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधीश द्वारा जिला फरीदाबाद में जिला कृषि अधिकारी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ के तहसीलदार व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को उपरोक्त आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
साथ ही इन अधिकारियों से कहा गया है कि वे किसानों को उक्त अवशेषों तथा पराली के जलाने से होने वाले पर्यावरण एवं शारीरिक नुकसान के बारे में अवगत करवाएंगे और इसकी रोकथाम के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। एनजीटी कोर्ट के आदेशों की पूर्ण परिपालना करवाना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
जिलाधीश के इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।